Haryana Vidhwa Pension Yojana: हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य में विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य हरियाणा विधवा पेंशन योजना शुरू की गई हैं। जिसके तहत हरियाणा के विधवा महिलाओं को 2250 रुपए की राशि प्रत्येक महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ताकि विधवा औरतों को आर्थिक मदद मिल सके। ऐसे में यदि आप भी हरियाणा में रहती हैं और एक विधवा हो रहते हैं तो आप हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन कर कर प्रत्येक महीने पेंशन की राशि प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए आज का आर्टिकल में हम आपको हरियाणा विधवा पेंशन योजना से संबंधित पूरी जानकारी आसान भाषा में प्रदान करेंगे चलिए जानते हैं-

Haryana Vidhwa Pension Yojana 2024
हरियाणा सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा हरियाणा विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है जिसके तहत राज्य के विधवा में महिलाओं को सरकार प्रत्येक महीने 2250 रुपए की राशि उनको पेंशन के तौर पर देगी ताकि उन पैसों से वह अपने सभी दैनिक जरूरत को पूरा कर सके जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में विधवा औरतों का जीवन काफी तकलीफों और मुश्किलों से भरा होता है उनको अपने सभी निजी जरूरत को को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर आना पड़ता है उनके इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य में हरियाणा विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है
Haryana Vidhwa Pension Yojana
हरियाणा विधवा पेंशन योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना हैं। ताकि विधवा औरत अपने सभी जरूर को आसानी से पूरा कर सके योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर का दी जाएगी
Haryana Vidhwa Pension Yojana Eligibility
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक को निम्नलिखित प्रकार के योग्यता का मापदंड सबसे पहले पूरा करना होगा तभी जाकर उसे पेंशन की राशि मिल पाएगी उसका विवरण नीचे दे रहे हैं-
हरियाणा का निवासी होना जरूरी है
राज्य के विधवा औरतों को कोई केवल विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा
आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
विधवा औरत के परिवार की वार्षिक इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए
विधवा औरत के पास पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र होना जरूरी हैं।
Haryana Vidhwa Pension Yojana Documents
हरियाणा विधवा पेंशन योजना में आवेदन करते समय निम्नलिखित प्रकार के डॉक्यूमेंट देने होंगे इसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं-
आधार कार्ड
निवास प्रमाण
राशन कार्ड
बैंक खाता संख्या
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
उम्र प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज का फोटो ग्राफ
Haryana Vidhwa Pension Yojana Apply Process
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशल पोर्टल पर जाना होगा यहां पर जाकर आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपके सामने एक पेज ओपन आएगी जहां पर जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी उसका विवरण देंगे और उसको जमा कर देंगे इसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा इसके माध्यम से आप दोबारा से पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे अब आपके सामने योजना का आवेदन पत्र ओपन होगा जहां पर पूछे गए जानकारी का विवरण देना है और सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सबसे आखिर में आप अपना आवेदन जमा कर देंगे इस तरीके से आप हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।.
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Haryana Vidhwa Pension Yojana offline apply
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी उसका विवरण देंगे और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपने आवेदन पत्र के साथ अटैच कर अपने जिले के तहसील या समाज कल्याण विभाग में जाकर जमा कर देंगे इसके बाद आपके आवेदन पत्र का वेरीफिकेशन होगा यदि आप योजना में लाभ लेने के पात्र होंगे तो सरकार आपको विधवा पेंशन योजना का लाभ जरूर देगी इस तरीके से आप योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं
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